हरियाणा में इन बच्चों को नहीं मिलेगा स्कूलों में दाखिल, सैनी सरकार ने लागू किए नए नियम
हरियाणा सरकार ने स्कूल एडमिशन को लेकर नया (Haryana School Rule) लागू कर दिया है। अब पहली क्लास में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 6 साल होनी जरूरी होगी। इससे कम उम्र वाले बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। पिछले साल ये उम्र 5.5 साल थी जिसे अब 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के आधार पर लिया गया है और इसे शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू कर दिया जाएगा।
अब 6 साल से छोटे बच्चों के लिए No Entry
हरियाणा के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पहली क्लास (Class 1) में एडमिशन अब उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो 1 अप्रैल 2025 तक 6 साल के हो जाएंगे। पहले 5 साल में एडमिशन मिल जाता था फिर सरकार ने इसे 5.5 साल किया और अब 6 साल कर दिया है। यानी बच्चों को पहले ही प्लानिंग करनी होगी वरना दो साल तक नर्सरी की रेस में ही रह जाएंगे!
स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस बारे में सख्त (Strict) आदेश जारी कर दिए हैं। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) स्कूल प्रिंसिपलों और प्रभारियों को निर्देश भेजे गए हैं कि अब से कोई भी बच्चा 6 साल से कम उम्र में पहली क्लास में एडमिशन नहीं ले सकेगा।
सरकार ने क्यों लिया ये बड़ा फैसला?
अब ये सवाल उठता है कि आखिर सरकार ने इतनी सख्ती (Strictness) क्यों बढ़ा दी? इसके पीछे राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP-2020) की सिफारिशें बताई जा रही हैं। इसके अनुसार बच्चे को 3 साल तक प्री-स्कूल में रहना चाहिए और उसके बाद ही क्लास 1 में एडमिशन मिलना चाहिए। यानी पहले बच्चों को 4-5 साल की उम्र में सीधे पहली क्लास में डाल दिया जाता था लेकिन अब सरकार ने सोच लिया कि पहले खेलो-कूदो फिर पढ़ो!